उत्तराखंड

ब्रेकिंग : स्वास्थ्य विभाग में इन चिकित्सकों को मिली तैनाती के आदेश। देखें पूरी सूची

इंफो उत्तराखंड,

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में इन चिकित्सकों के तैनाती के आदेश को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी किए गए आदेश में प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में चिकित्सकों को उनके द्वारा भरे गये प्रतिभूति बॉण्ड के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-05 में अंकित तैनाती स्थल में संविदा बॉण्डधारी चिकित्सक के रूप में नियत मानदेय पर शासनादेश संख्या-237/XXVIII-2-19-09 (36) 2018, पर 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत तैनात किया जाता है।

यह तैनाती पूर्णतः अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। बाण्डधारी चिकित्सक को इन्टर्नशिप समाप्त होने के उपरान्त 20 दिन भीतर तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-5 में प्रदत्त तैनाती स्थान पर योगदान देने हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को प्रत्येक दशा में योगदान सूचना प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा शपथ पत्र की शर्तों के उल्लघन के फलस्वरूप एकमुश्त धनराशि हर्जाने के रूप में राजकोष में जमा करायी जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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तैनाती पर योगदान सूचना प्रस्तुत करने हेतु संबंधित चिकित्सक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा, इनकी यह तैनाती निम्न शर्तो के अधीन जाती है।

उल्लिखित अवकाश के अतिरिक्त जिस दिन भी ये कार्य पर उपस्थित नहीं होगें, उस दिन के मानदेय की कटौती कर दी जायेगी।

अभ्यर्थी अपना कोई भी आवेदन पत्र उचित माध्यम व नियन्त्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित करवाकर ही प्रेषित करे। अभ्यर्थी द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय को सीधे प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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संबंधित संविदा चिकित्सक को एक में वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

सम्बन्धित चिकित्सक को शासनादेश संख्या-237/ xxVIII-2-19-09(36) 2018, दिनांक 18 फरवरी, 2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार प्राविधानित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संबंधित संविदा चिकित्सक को समस्त चिकित्सकीय दायित्वों का पालन करना अनिवार्य होगा यथा चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवा देना, मेडिकोलीगल प्रकरणों की जाँच कर प्रतिवेदन देना, राष्ट्रीय कायक्रमों को सम्पादित करना, महामारी नियंत्रण कार्यक्रमों में विशेष ध्यान देना। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये समस्त दायित्वों व निर्देशो का निर्वहन करना होगा।

संविदा पर यह नियुक्ति प्रतिभूति बॉड की अवधि कॉलम संख्या – 03 वर्ष / 05 वर्ष / बॉण्ड की अवशेष अवधि के अनुसार की जा रही है।

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संविदा पर यह नियुक्ति राजकीय सेवा नहीं मानी जायेगी।

अभ्यर्थी को अनुबन्ध पत्र भरना होगा।

संविदा बॉण्ड सेवा अवधि में सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों / प्रमाण पत्र भविष्य में त्रुटि पूर्ण / फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

योगदान से पूर्व उन्हें निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे :

(क) शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र (ख) अनुभव प्रमाण-पत्र (ग) संबंधित मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र (ड) विवाहित अथवा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र (च) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (छ) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र (ज) फोटोग्राफ 01 (पासपोर्ट साइज में) (झ) आधार कार्ड की छायाप्रति।

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