देहरादून/ इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पूर्व धामी सरकार ने राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की सौगात दी है। इस संबंध में सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किया है।
सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार शासन ने राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 34% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34% को बढ़ाकर 38% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
पढ़ें पूरा आदेश :-
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