अंकिता हत्याकांड में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद, हर धारा में सुनाई गई कड़ी सजा
कोटद्वार। देश को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की जीत हुई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर पीड़िता के परिजनों को बड़ी राहत दी। अदालत ने दोषियों को हत्या, साक्ष्य मिटाने, यौन उत्पीड़न और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) के तहत कड़ी सजा सुनाई।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना, धारा 354ए में 2 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना, जबकि आईटीपीए की धारा 3(1)(डी) में 5 साल का कठोर कारावास और 2 हजार का जुर्माना दिया गया है।
वहीं, अन्य दोषी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना, धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार जुर्माना, और आईटीपीए की धारा 3(1)(डी) में 5 साल का कठोर कारावास व 2-2 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
सिर्फ यही नहीं, अदालत ने पीड़िता के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।


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