उत्तराखंड

Ankita murder case : उम्रकैद के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पुलकित आर्य, कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

नैनीताल। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए मुख्य दोषी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार 7 जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की और कोटद्वार अदालत से पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पुलकित की ओर से वकीलों ने कहा कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और पूरी जांच परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। इस आधार पर सजा को चुनौती दी गई है।

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राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने पलटवार करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित की मोबाइल लोकेशन घटना की रात घटनास्थल के आसपास ही पाई गई। यही नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी इनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अंकिता ने व्हाट्सएप चैट्स में जो कुछ लिखा था, वह इस केस में बेहद अहम सबूत बनकर सामने आया।

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सरकारी पक्ष ने यह भी बताया कि घटना से पहले वनंत्रा रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कराए गए और डीवीआर से छेड़छाड़ की गई, जिससे घटना को छिपाया जा सके।

क्या है पूरा मामला :- 

पौड़ी के डोभ श्रीकोट गांव की रहने वाली 22 वर्षीय अंकिता भंडारी यमकेश्वर क्षेत्र के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। 18 सितंबर 2022 को आरोप है कि रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चीला बैराज में उसे धक्का देकर हत्या कर दी। मामला उजागर होने के बाद जनता में भारी आक्रोश फैला और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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कोटद्वार कोर्ट में करीब 47 गवाहों की गवाही के बाद 30 मई 2025 को पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।फिलहाल तीनों दोषी जेल में बंद हैं और अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब सबकी नजरें 18 नवंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत तय करेगी कि निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि थी या नहीं।

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