देहरादून/ इंफो उत्तराखंड
देहरादून के कैनाल रोड पर अवैध भूमि विकास एवं प्लॉटिंग का कार्य किए जाने पर चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि कैनाल रोड में पहाड़ कटान का कार्य तेजी से चल रहा है जिसमें मुख्य रुप से मंजीत जौहर, राज लूम्बा तथा अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्याम लाल गुप्ता के द्वारा पहाड़ काटकर लगभग 14175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण एवं पुश्ता निर्माण का कार्य चल रहा है।
इस प्रकरण प्राधिकरण के संज्ञान में आते ही प्राधिकरण द्वारा अवैध भूमि विकास एवं प्लॉटिंग का कार्य किए जाने के दृष्टिगत संबंधितों के विरुद्ध में उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27-28 के अंतर्गत पूर्व में ही कारण बताओ एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस भेजने की कार्रवाई 19 जुलाई को कर दी गई थी।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी सोनिका, सचिव प्राधिकरण एम. एस बर्निया, निदेशक खनन पैट्रिक, अधीक्षण अभियंता एच. सी. एस. राणा एवं संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही की गई है –
1. स्थल पर किये अवैध विकास कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर दिया गया।
2. खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
3. भू गर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार को भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर हिल कटान की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निलंबित कर दिया गया।
4. प्राधिकरण के दो सुपरवाइजरो प्यारे लाल एवं महावीर सिंह को भी उक्त प्रकरण की ससमय जानकारी न देने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
इस तरह की प्रकृति वाले स्थलों पर जहां पर पर्वतों का कटान किया जाना हो, किसी भी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति न दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।
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