- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित
हरिद्वार । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी खानपुर अंकित कुमार को अभद्र भाषा और गाली-गलौच करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि 12 अगस्त 2025 को कार्यालय के पत्र संख्या 681 के माध्यम से अंकित कुमार से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। आरोप है कि एक ऑडियो क्लिप में वह किसी व्यक्ति से फोन पर गाली-गलौच करते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
अधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया है कि एक शासकीय कर्मचारी द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। इसके अलावा स्पष्टीकरण न देना भी अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
इस पर कार्रवाई करते हुए अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सहायक विकास अधिकारी (पं०) बहादराबाद के कार्यालय में सम्बद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि निलंबन अवधि में प्रतिकर भत्ते तभी देय होंगे जब अंकित कुमार यह प्रमाणित करेंगे कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। इस संबंध में आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 इंफो उत्तराखंड के फेसबुक पेज से जुड़ें




