देहरादून/ इंफो उत्तराखंड
शासन ने आयुर्वेदिक भैषजिक (चीफ फार्मेसिस्ट) के पदों पर पदोन्नति (promotion) किया गया है। इस संबंध में आयुर्वेदिक निदेशक डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी ने आदेश जारी किया है।
निदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासन पत्र संख्या-1317/XL-1/2022-70/2005 टी. सी. दिनांक 28 जून 2022 के द्वारा प्राप्त अनुमति एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित आयुर्वेदिय भैषजिक (फार्मसिस्ट) को वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 वेतनमान 35400-112400 से मुख्य आयुर्वेदिया भैषजिक (चीफ फार्मेसिस्ट) के राजपत्रित पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 वेतनमान 56100-177500 में पदोन्नति करते हुये उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से उनके माम के सम्मुख सम्म 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है।
आयुर्वेदिक भैपजिक (फार्मेसिस्ट आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के ‘अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर मुख्य आयुर्वेदिक भैषजिक (चीफ फार्मेसिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित फार्मेसिस्ट का प्रोन्नति (promotion) आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
उपरोक्त पदोन्नतियां (promotions) उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड मैनीवाल में योजित रिट याचिका संख्या-106 / एस०ची०/2021 पूनम भट्ट पनाम राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
पदोन्नति (promotion) कार्मिकों को सम्बंधित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि “यदि उक्त याचिका में पारित निर्णय में ऐसी कुछ विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो यह उसके अनुसार उसका पालन करेंगे तथा निर्णय के अधीन की उनकी पदोन्नति (promotion) समझी या मानी जायेगी।”
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