देहरादून/इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड शासन ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली की विवेचना न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निकट पर्यवेक्षण में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अपर सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया है।
अपर सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में विभिन्न भर्तियों में धांधली के कारण उक्त भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच कराये जाने तथा प्रतियोगी परीक्षायें पारदर्शी रूप से कराये जाने हेतु प्रदेश के युवाओं द्वारा मांग की जा रही है।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रश्नगत परीक्षायें, जिनकी विवेचना वर्तमान में गतिमान है, का विवरण निम्नवत है :-
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं के सम्बन्धित प्रकरणों की विवेचना एस०टी०एफ०, उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित की जा रही है।
(i) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा :-
विवेचना की कार्यवाही के दौरान 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 09 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा विवेचना प्रचलित है।
(ii) स्नातक स्तरीय परीक्षा :-
विवेचना की कार्यवाही के दौरान 43 अभियुक्त गिरफ्तार रूपये 88,69,200.00 की नगदी व अन्य उपकरण, अभिलेख बरामद किये गये हैं। अब तक 42 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये है। पूरक विवेचना प्रचलित है। 24 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गयी है।
(iii) सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा :-
विवेचना की कार्यवाही के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार 06 अभियुक्त पूर्व से कारागार में होने पर रिमाण्ड लिया गया 01 अभियुक्त द्वारा स्टे लिया गया। सभी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये है। पूरक विवेचना प्रचलित है।
(iv) वन दरोगा भर्ती परीक्षा :-
विवेचना की कार्यवाही के दौरान 04 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। 01 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं। शेष के विरूद्ध पूरक विवेचना प्रचलित है।
इसी प्रकार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं में धांधली की विवेचना जनपद हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित एस०आई०टी० द्वारा सम्पादित की जा रही है।
आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पूरक विवेचना प्रचलित है 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है।
(ii) ए०ई० जे०ई० भर्ती परीक्षा :–
शासन के पत्र दिनांक 01.02.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है।
2- उल्लेखनीय है कि बेरोजगार संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा परीक्षाओं में धांधली की जांच सी०बी०आई० से कराये जाने की मांग के दृष्टिगत उपरोक्त समस्त परीक्षाओं की विवेचना नामित मा० न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निकट पर्यवेक्षण में कराये जाने का शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।
3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समस्त परीक्षाओं की विवेचना हेतु मा० न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को नामित करते हुये उनके निकट पर्यवेक्षण में कराये जाने हेतु मा० मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल से अनुरोध करने का कष्ट करें।


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