उत्तराखंड

ब्रेकिंग : कोटद्वार की यूट्यूबर स्वाति नेगी (swati negi) को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुलिस को लगाई फटकार, जवाब तलब

रिपोर्ट, भगवान सिंह, पौड़ी 

पौड़ी जिले के कोटद्वार की यूट्यूबर स्वाति नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यूट्यूबर स्वाति नेगी के खिलाफ नैनीताल जिले के मल्लीताल थाने में दर्ज मुकदमे के मामले पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफआईआर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुलिस से पूछा है, कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई हैं।

बता दें कि कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी ने नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराए थे।

यह भी पढ़ें 👉  बेखौफ अपराधी : सिल्वर सिटी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, सोलह दिन में पांच मर्डर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगवा झंडे पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर स्वाति नेगी को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि मामले में आईपीसी की धाराएं 153ए और 295 ए किस आधार पर लगाई गईं हैं। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  बेखौफ अपराधी : सिल्वर सिटी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, सोलह दिन में पांच मर्डर

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉग बनाया था जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे।

उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदुओं का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मल्लीताल कोतवाली में कई शिकायती पत्र दिए। पुलिस ने स्वाति के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

यह भी पढ़ें 👉  बेखौफ अपराधी : सिल्वर सिटी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, सोलह दिन में पांच मर्डर

इसके बाद पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराए थे। पुलिस की इस कार्रवाई को स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की और इस एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जवाब देने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की गई है

"सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल"

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून द्वारा सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल "इंफो उत्तराखंड" (infouttarakhand.com) का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड सत्य की कसौटी पर शत-प्रतिशत खरा उतरना है। इसके अलावा प्रमाणिक खबरों से अपने पाठकों को रुबरु कराने का प्रयास है।

About

“इन्फो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) प्रदेश में अपने पाठकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है। इसमें उत्तराखंड से लेकर प्रदेश की हर एक छोटी- बड़ी खबरें प्रकाशित कर प्रसारित की जाती है।

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित में सदुपयोग सुनिश्चित करना भी आपने आप में चुनौती बन रहा है। लोग “फेक न्यूज” को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। हालांकि यही लोग कंटेंट और फोटो- वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में लगातार सेंध लगा रहे हैं।

“इंफो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उतर रहा है, कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं। ताकि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें। यदि आप भी “इन्फो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) के व्हाट्सऐप व ईमेल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं।

Contact Info

INFO UTTARAKHAND
Editor: Neeraj Pal
Email: infouttarakhand7@gmail.com
Phone: 9368826960
Address: I Block – 291, Nehru Colony Dehradun
Website: www.infouttarakhand.com

To Top