देहरादून/इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने आदेश जारी किया है।
संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही विवेचना में अपेक्षित सहयोग न करने व इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं के संगत प्राविधानों का उल्लघन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित ( Contemplated) है और उक्त आरोप इतने गम्भीर है कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
अखित भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपीत) के प्राविधानों के तहत डॉ० राम विलास यादव, भा०प्र०से०, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
निलम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव को अखिल भारतीय सेवाएं में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता व अन्य अनुमन्य भत्ते देय होगें। उक्त भत्तों का भुगतान उसी दशा में किया जायेगा, जबकि डॉ० राम विलास यादव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
नितम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 इंफो उत्तराखंड के फेसबुक पेज से जुड़ें