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पौड़ी/इंफो उत्तराखंड
पौड़ी गढ़वाल के सैंट थाॅमस स्कूल में अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी डा. आनंद भारद्वाज के मुताबिक पौड़ी के सैंट थाॅमस स्कूल को औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें स्कूल द्वारा कक्षा एक से लेकर आठवीं तक की मान्यता लिए बिना ही स्कूल में कक्षाएं संचालित की जा रही थी।
आरटीई एक्ट 2009 के अतंर्गत उत्तराखंड में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। किन्तु आपके द्वारा उक्त मान्यता लिये बिना सीधे आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से सम्ब़द्धीकरण प्राप्त कर विद्यालय संचालन किया जा रहा है।
बिना विभागीय मान्यता प्राप्त किये विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लघंन करने पर आर0टी0आई0 एक्ट 2009 की धारा 18/19 के अन्तर्गत पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही निरन्तर उल्लघंन की दशा में नोटिस प्राप्ति की प्रत्येक दिन के लिए (10000) दस हजार मात्र का भी जुर्माने की धनराशि कोषगार में जमा कराये जाने का प्रावधान भी किया गया है।


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