उत्तराखंड

ब्रेकिंग : धारा- 27 के तहत होंगे कर्मचारियों के स्थानांतरण (transfer), विभिन्न प्रस्ताव पर लगी मुहर, देखें आदेश

देहरादून/ इंफो उत्तराखंड 

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत एक्ट में छूट दी जाती है, इसी को लेकर विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी मंजूरी दी है, जिसके बाद कई विभागों के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।

अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी किए गए आदेश में उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आज विभिन्न प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी।

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बता दें इस कमेटी द्वारा स्थानांतरण को लेकर बने नियमों से इतर कर्मियों के स्थानांतरण का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक वजहों को बता कर स्थानांतरण किए जाते हैं।

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इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के द्वारा विभिन्न कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर सिफारिश की गई।जिसके अनुपालन को लेकर अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव और तमाम विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।

इसके तहत परिवहन विभाग में सामान्य वार्षिक स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति पर अनुमोदन देते हुए 15 दिन का अतिरिक्त प्रदेश स्थानांतरण के लिए दिया गया है।

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इसके अलावा इसी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारियों की आधार तिथि को 58 साल की जगह 55 साल ही रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। कमेटी के सामने विभिन्न कारणों से तबादले से जुड़े कर्मचारियों के प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया।

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