**नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया**
देहरादून /इंफो उत्तराखंड
नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को समाप्त होने के कारण नए बोर्ड का गठन आवश्यक था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने वाली रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण राज्य शासन ने नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की थी।
इसके बाद, लोकसभा चुनाव 2024 के आदर्श आचार संहिता के चलते नगर निकायों के चुनाव में देरी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए, शासन ने नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने या नए बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया है।
उत्तराखंड की संवेदनशील प्राकृतिक परिस्थितियों और अन्य चुनावी अनिश्चितताओं के चलते यह निर्णय लिया गया है ताकि नगर निकायों में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो।
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