देहरादून/इंफो उत्तराखंड
शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापक के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून आर०एस०रावत ने आदेश जारी किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून आर०एस०रावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत् सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से “दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र” में अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों में समान पद एवं वेतनकम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।
जारी आदेश के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं व प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
सम्बन्धित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे।
स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं व प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि ( Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि ( Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के
निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
पढ़ें आदेश :-
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