धर्मातरण कराने की कोशिश करने वाले पिता पुत्र को श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रिपोर्ट, भगवान सिंह श्रीनगर गढ़वाल।
उत्तराखण्ड़ में लव जिहाद के साथ अब धर्मातरण के मामले भी प्रकाश में आने लगे हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत श्रीगनर में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दोनों पर श्रीनगर की एक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों से श्रीनगर में एक मामला जोरों से चर्चा का विषय बन रहा था। जिसमें एक विशेष समुदाय के युवक पर एक स्थानीय युवती को बहलाफूसला कर भगाने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर हिन्दू संगठनों के लोगों ने भी श्रीनगर कोतवाल से भी मुलाकात की थी।
जानकारी के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती की श्रीनगर में एक युवक से उसकी सहेली के जरिए कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी। युवक व युवती का मेलजोल बढ़ने लगा दोनों ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस बीच युवक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता रहा जिसमें युवक के पिता ने भी सहभागिता निभाई।
बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख युवती के माता पिता ने उससे पूरी जानकारी ली। बेटी ने अपने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। जिसके बाद मंगलवार देर सांय इस मामले में कोतवाली श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश पर एक टीम गठित की गयी।
पुलिस टीम ने 12 घंटे के अंदर ऋषिकेश से आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्रीनगर के क्षेत्राधिकारी श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि बताया कि आरोपी बेटे मुजीब खान 22 वर्ष, पिता बाबू खान 45 वर्ष निवासी बदायू यूपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उक्त आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पुत्र पर पीड़िता से छेड़छाड़ की अतिरिक्त धारा भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता-पुत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया।
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