उत्तराखंड

ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट के आठ बड़े फैसले! पढ़िए एक किल्क में..

  • कैबिनेट बैठक में आठ अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
  • – सुपरवाइजर पदों में महिलाओं को बढ़ा कोटा, स्वास्थ्य कर्मियों को तबादले में छूट

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार, कर्मचारियों के हितों से जुड़े निर्णयों के साथ ही नगरीय विकास और वित्तीय अनुशासन से संबंधित फैसले शामिल रहे। सचिव गोपन शैलेश बगौली ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

ये रहे प्रमुख निर्णय :

  • महिला सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। पहले सुपरवाइजर पदों पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 40 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 10 प्रतिशत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति से भरे जाते थे। अब भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किए जाने के बाद, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का 10 प्रतिशत कोटा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अब पदोन्नति कोटा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

  • रायपुर में फ्रिज जोन में मिली निर्माण की छूट
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रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित विधानसभा परिसर क्षेत्र को पहले फ्रिज जोन घोषित किया गया था। अब कैबिनेट ने इस जोन में आंशिक संशोधन करते हुए छोटे घरों (लो-डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके मानक आवास विकास विभाग तय करेगा।

  • स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानांतरण नियमों में बदलाव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारी जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे। नए जिले में जाने पर वे उस जिले के कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। साथ ही, रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर पहाड़ से पहाड़ और मैदान से पहाड़ में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी।

  • समान नागरिक संहिता में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन
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यूसीसी के तहत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में अब आधार कार्ड के साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मान्य किया गया है।
नेपाल, भूटान के नागरिक अपने नागरिकता प्रमाणपत्र या भारत में 182 दिन से अधिक प्रवास के प्रमाण के रूप में संबंधित देश के मिशन द्वारा जारी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार होगा।

  • कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा अवधि में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन
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राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।

  • विधानसभा सत्रावसान से जुड़ा निर्णय कैबिनेट के संज्ञान में

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

  • राज्य स्थापना दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र

राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पंचम विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस सत्र की तिथि निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

  • उपक्रमों के मुनाफे का हिस्सा राज्य सरकार को

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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