उत्तराखंड

बड़ी खबर: डीएम के आदेश पर तीन बारों का 15 दिन के लिए लाइसेंस निलम्बित। देखें आदेश

डीएम के निर्देश पर बार अनुज्ञापनों का 15 दिन के लिए लाईसेंस निलम्बित।

निर्धारित समयावधि के बाद शराब परोसे जोन पर हुई कार्यवाही।

देहरादून। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बसंल ने 05 टीम बनाकर रात्रि में देहरादून क्षेत्रान्तर्गत संचालित कारों बारों के निरीक्षण के दौरान बार एवं पब में मिली अनियमिता पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, जिस पर कार्यवाही कर दी गई है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान नियत समय से अधिक समय तक बार अनुज्ञापनों में मदिरा का सेवन कराये जाने के कारण बार अनुज्ञापनों के विरूद्ध दण्ड स्वरूप उत्तराखण्ड आबकारी मैन्युअल खण्ड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 (सबसेक्शन-बी) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त बार अनुज्ञापनों को 15 दिन हेतु निलम्बित किया जाता है।

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ब्रिसटल बार रतन पैलेस किशननगर चौक कोलागढ़ रोड़, देहरादून का उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उक्त बार पर समय अपरान्ह रात्रि 11ः22 बजे खुला पाया गया। जिस कारण अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनिमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।

राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन देहरादून का उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त बार रात्रि 12ः00 बजे तक खुला है। बार में नियत समय के बाद मदिरा सेवन करायी जानी पायी गयी, जो कि अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन है।

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रियोन टुकड़ा बार यू एण्ड जी फूड बेवरेज राजपुर रोड़, देहरादून का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (प्र०), देहरादून महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान बार का नियत समय से अधिक देर तक यानि (रात्रि 11ः45 बजे) तक खुला होना तथा बार में मदिरा परोसना पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।

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आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के अनुसार राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11ः00 से रात्रि 11ः00 बजे तक रहेगा। अतः उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापन के अनुज्ञापी द्वारा आबकारी नीति, 2024 का उल्लघंन पाया गया है। डीएम के निर्देश पर बार अनुज्ञापनों का 15 दिन के लिए लाईसेंस निलम्बित।

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