इंफो उत्तराखंड/देहरादून
उत्तराखण्ड शासन ने स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने आदेश जारी किया है।
उक्त शासनादेश के अनुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2022-23 हेतु विभागान्तर्गत स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।
समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान सत्र में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों में से अधिकतम 15 प्रतिशत कार्मिकों का ही स्थानान्तरण किया जाय।
यदि किसी विभाग में 15 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रकरणों को औचित्य सहित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।
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