इंफो उत्तराखंड
उत्तराखण्ड शासन ने वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में ₹ 100/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि करते हुये उक्त योजनान्तर्गत ₹ 1500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
प्रमुख सचिव एल. फैनई के मुताबिक वृद्धावस्था दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढ़ी हुई दरों में केन्द्राश भी सम्मिलित है।
शासनादेशों के अनुसार अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प. सं. में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
देखें आदेश :-


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