उत्तराखंड

सहस्त्रधारा रोड़ चौड़ीकरण मामला : नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर पेड़ों के काटन पर लगाई रोक, जानिए क्यों?

देहरादून/ इंफो उत्तराखंड 

हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेड़ों की कटान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

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वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ताओं को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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देहरादून- सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण मामला :-

देहरादून निवासी समाजसेवी आशीष गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि जोगीवाला देहरादून से खिरसाली चौक होते हुए सहस्त्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है।

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देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। और इसलिए यहां पेड़ों की कटान पर रोक लगाई जानी चाहिए।

 

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