उत्तराखण्ड में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश जारी।
उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 और कार्मिक विभाग के शासनादेश क्रमांक 104/XXX(2)/2018 के अनुसार पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक और समकक्ष अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया है।
नवनियुक्त अधिकारियों को अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण आदेश के खिलाफ किसी भी अनावश्यक पत्राचार या दबाव डालने का प्रयास कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसे मामलों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण होने वाले अधिकारियों को स्थानान्तरण भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा।
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