उत्तराखंड क्रांति सेना ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, चंद्रबनी आर्केडिया ग्रांट में वन अधिनियम की धारा 4 खारिज करने की मांग
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति सेना ने आज देहरादून जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें चंद्रबनी आर्केडिया ग्रांट क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत प्रस्तावित अधिसूचना को खारिज करने और स्थानीय निवासियों को मालिकाना हक दिलाने की मांग की गई।
ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में इस भूमि पर हजारों की संख्या में ग्रामीण बसे हुए हैं, जिनके मकान, सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आता है और यहां वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं।
ललित श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वन अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई अधिसूचना को रद्द कर, इन हजारों परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर ग्रामीणों की इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।
ज्ञापन के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से भीमा गुरुंग, सुनीता, राजेश, रीता थापा, शशि, पार्वती, अनिता, दलीप थापा, पूनम, प्रमोद पाण्डेय, भजन राठौर, विनोद शह, रामपाल, करन थापा, विनीता देवी, राजू थापा, प्रेमा देवी, लक्ष्मी थापा, धीरज पटेल और अजय शामिल थे।
ग्रामीणों का कहना है कि वे सदैव मुख्यमंत्री के आभारी रहेंगे यदि उनकी इस महत्वपूर्ण मांग को शीघ्रता से पूरा किया गया और उन्हें मालिकाना हक दिलवाया गया।
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