देहरादून/इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं में संशोधित किया गया है। इस संबंध में सचिव शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है।
सचिव द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है, कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन व मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित कर अधिसूचित किया जाता है।
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