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विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने विधानसभा (Vidhan sabha) कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई अग्रिम आदेशों तक रोक

नैनीताल/इंफो उत्तराखंड 

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा व सचिवालय से बर्खास्त किए गए 102 से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की।

वहीं इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के दिनांक 27, 28 व 29 सितंबर के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।

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वहीं कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है, साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर नियत की गई है।

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