उत्तराखंड

उत्तराखंड में दरोगा- कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में बड़ा बदलाव, जानिए क्या हुए नए बदलाव 

  • उत्तराखंड में दरोगा–कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में बड़ा बदलाव, जानिए क्या हुए नए बदलाव 

देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली होगी। बृहस्पतिवार को इन दोनों की अधिसूचना जारी हो गई। इसमें भर्ती की आयु सीमा समेत कई अन्य बदलाव भी लागू किए गए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभिन्न विभागों के वर्दीधारी दरोगा और वर्दीधारी सिपाहियों की भर्ती में एकरूपता के तहत एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू की गई हैं। दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक पुलिस, अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती अब एक ही परीक्षा से होगी।

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इसी प्रकार, कांस्टेबल पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय-विधानसभा में रक्षकों की भर्ती भी अब एक ही परीक्षा से होगी। अभी तक इनकी अलग-अलग परीक्षाएं होती थीं। दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी जो अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल थी, जो बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दी गई है।

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राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। “उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों हेतु तैयार की गई नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएगी।

            -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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