उत्तराखंड

ब्रेकिंग : उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता (attachment) समाप्त, पढ़ें आदेश 

देहरादून/इंफो उत्तराखंड

उत्तराखंड शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सम्बद्ध समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में उप सचिव गजेन्द्र सिह कफलिया ने आदेश जारी किया है।

उप सचिव गजेन्द्र सिह कफलिया द्वारा जारी किए गए आदेश में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलसचिव डा. राजेश कुमार अधाना सहित सभी डॉक्टर्स के attachment निरस्त किए गए हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी शासन है। अतः विद्यमान नियमों में नियुक्ति प्राधिकारी को निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये शासन द्वारा न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर एवं उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली के संगत प्राविधानों के परिपालनार्थ शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सम्बद्ध समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की शासन द्वारा सम्बद्धता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त चिकित्साधिकारियों को बिना किसी कार्यमुक्ति आदेश की प्रतिक्षा किये बिना उनकी मूल तैनाती स्थल पर 24 घंटों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अतः समस्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी उक्त निर्धारित अवधि में आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करें।

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उपर्युक्त आदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियो द्वारा अपने मूल तैनाती स्थल पर योगदान देने के उपरान्त ही उनके वेतन आहरण के आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जायेगें।

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उच्च न्यायालय द्वारा वादी विश्वजीत मॉझी को शासन के आदेशों के अनुपालन कर अपने मूल तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से वेतन देने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः शासकीय आदेशों के साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाना भी समस्त सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों के लिय बाध्यकारी है।

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अतः उक्त के आलोक में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त किये गये समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या -610 / 2022 डॉ० विश्वजीत मांझी बनाम उत्तराखंड राज्य के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 का सन्दर्भ लेते हुए शासन के आदेश दिनांक 25.01.2022, 30.05.2022 एवं 17.12.2022 का समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

पढ़ें आदेश :-

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