देहरादून/ इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड शासन ने समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात कांति राम जोशी को निलंबित कर दिया है, इस संबंध में प्रमुख सचिव एल० फैनई ने निलंबित आदेश जारी किया है।
प्रमुख सचिव एल० फैनई द्वारा जारी आदेश के अनुसार समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात कान्ति राम जोशी द्वारा विभाग के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन में की गयी वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण में थाना नई टिहरी में पंजीकृत मु0अ0स0-20 / 2019 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 10.02.2023 को पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावाली, 2003 के प्रस्तर-4 (3) (क) के प्राविधानानुसार 48 घंटे से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण जोशी को दिनांक 10.02.2023 से निलम्बित किया जाता है।
निलम्बन की अवधि में जोशी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-02 से 04 के मूल नियम-53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु निलम्बन से पूर्व वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त न होने की दशा में जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान जोशी को तभी किया जायेगा, जब वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति या व्यवसाय में नहीं जसे हैं।
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