देहरादून/इंफो उत्तराखंड
शिक्षा विभाग ने अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में अपर सचिव दीप्ति सिंह ने आदेश जारी किया है।
अपर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से बनाये रखने हेतु इन विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को उनके कार्य का परीक्षण व मूल्यांकन कर चयन समिति द्वारा निर्णय लिये जाने तक अनिवार्य स्थानान्तरण (transfer) से मुक्त रखे जाने के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रधानाचार्यो एवं शिक्षकों की तैनाती स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप सन्दर्भित विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी निर्धारित अवधि के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (transfer) अधिनियम, 2017 की धारा-1 (3 ) से मुक्त रहेंगे।
राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत 05 वर्ष की सेवा के दौरान अनिवार्य सेवा से मुक्त होंगे परन्तु अटल उत्कृष्ट विद्यालय से वापस जाने की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व वे अनुरोध के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।
उक्त प्राविधानों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण (transfer) से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का मात्र अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (transfer) हेतु किए गए आवेदन पर विचार किया जाए। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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