उत्तराखंड

ब्रेकिंग : फिल्म “सम्राट पृथ्वीराज” को लेकर उत्तराखंड में हुआ ये आदेश जारी। देखें आदेश

इंफो उत्तराखंड/ देहरादून

उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों द्वारा फिल्म शीर्षक “सम्राट पृथ्वीराज के संदर्भ में सिनेमाघरों में प्रदेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किए जाने वाले एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अपर सचिव बी०बी० मठपाल ने आदेश जारी किये हैं।

जारी किए गए आदेश में इसकी तिथि से 6 माह तक की अवधि में मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों में फिल्म शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० पर निम्नलिखित शब्दों के अधीन देय होगी।

इन शर्तों पर लिया गया है, निर्णय

1. मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों द्वारा उक्त अवधि में भी नियमित रूप से एस०जी०एस०टी० तथा सी०जी०एस०टी० का भुगतान किया जायेगा। उनके द्वारा ग्राहक को जारी किये जाने वाले बिक्री बीजकों में एस०जी०एस० तथा सी०जी०एल०टी० प्रभारित करते हुये विक्रो बीजक जारी किया जायेगा।

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किन्तु एस०जी०एस०टी० की मद में विहित कर की धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्तमल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों द्वारा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिये उक्त अवधि में जारी टिकटों पर उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों से एस०जी०एस०टी० संग्रहित नहीं किया जा रहा है (SOST not Collected by the Orders of Goverminent of titturaldhund) अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यदि मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में प्रभारित एस०जी०एस०टी० को ग्राहक से वसूल कर लिया गया है, तो इस योजना के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

3. मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों द्वारा अधिनियम और तदधीन निर्मित नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल किया जायेगा।

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4. मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों द्वारा पिंकी बीजक दशांगी गयी आपूर्ति पर एस०जी०एस०टी० तथा सी०जी०एस०टी० अधिनियम और सद्मीन निर्मित नियमों के अनुसार जमा करवाया जायेगा।

5. प्रतिपूर्ति का दावा

(क) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों सहित फिल्म प्रदर्शन तथा बिक्री किये गये सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से छमाह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा ग्राहकों से एस०जी०एस०टी०] वसूल नहीं किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

(घ) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरी द्वारावित विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विहित प्रारूप में एसजी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जाना होगा।

16 संबंधित प्रतिपूर्ति विहित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० तक ही सीमित है। उक्त विहित अवधि से पूर्व अथवाविहित अवधि के पश्चात् फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति नहीं को जायेगी।

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7. संबंधित प्रतिमूर्ति विषयक व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

8. मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों द्वारा एस०डी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति का दावा महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाना होगा।

9 मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों द्वारा दावा किये जाने के क्रम में उन्हें प्रदान किये जाने वाली एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश महानिर्देशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा वित्त विभाग उत्तराखण्ड के परामर्श व सहमति से जारी किये जाएंगे।

देखें आदेश :-

 

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